Home National ‘बोलने की आजादी का मतलब नफरत फैलाना नहीं’, सनातन धर्म विवाद पर हाई कोर्ट की दो टूक

‘बोलने की आजादी का मतलब नफरत फैलाना नहीं’, सनातन धर्म विवाद पर हाई कोर्ट की दो टूक

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‘बोलने की आजादी का मतलब नफरत फैलाना नहीं’, सनातन धर्म विवाद पर हाई कोर्ट की दो टूक

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जस्टिस शेषशायी ने कहा, ‘समान नागरिकों वाले देश में छुआछूत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। भले ही इसे ‘सनातन धर्म’ के सिद्धांतों के भीतर कहीं न कहीं अनुमति के तौर पर देखा जाता है।’

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