Home National ‘ब्लूटुथ डिवाइस’ ने बिजनेसमैन को बचाया, हो सकती थी 5 साल की जेल, जानें- कैसे?

‘ब्लूटुथ डिवाइस’ ने बिजनेसमैन को बचाया, हो सकती थी 5 साल की जेल, जानें- कैसे?

0
‘ब्लूटुथ डिवाइस’ ने बिजनेसमैन को बचाया, हो सकती थी 5 साल की जेल, जानें- कैसे?

[ad_1]

ऐप पर पढ़ें

मुंबई की एक अदालत ने यह कहते हुए 32 वर्षीय एक बिजनेसमैन को एक युवती का पीछा करने के आरोप से बरी कर दिया कि आजकल ब्लूटूथ उपकरणों पर बात करने से सड़क पर साथ चल रहे राहगीरों को गलतफहमी हो सकती है। लोकल कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने एक युवती, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, का एक महीने तक पीछा करने और उसके कानों में गुड मॉर्निंग कहने के आरोप में 32 वर्षीय व्यवसायी कलबादेवी को बरी कर दिया। 

दरअसल, ये मामला 2019 का था। जब पीड़िता ने आरोप लगाया कि रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त एक शख्स उसका पीछा करता है और उसके कानों में गुड मॉर्निंग कहता है। महिला ने आरोप लगाया था कि शख्स उसकी मुखबिरी करता है।

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष ने दलील दी कि अगर युवक का इरादा युवती का पीछा करने और मुखबिरी करने का होता तो वह शाम में भी दफ्तर से लौटने के क्रम में उसे रोजाना मिलता, या कभी उसके घर तक उसका पीछा कर रहा होता लेकिन उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा गया।

बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि यह महज संयोग है कि दोनों एक ही समय पर रोज दफ्तर जाते थे और कलबादेवी उसी वक्त अपने ब्लूटुथ डिवाइस पर अपने दफ्तर के लोगों से बात करा होता था और अक्सर उन्हें ब्लूटुथ पर गुड मॉर्निंग कहता था।

इस पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशश्री मारुलकर ने कहा, “ब्लूटुथ डिवाइस पर बात करने से कभी-कभी सड़क पर साथ चल रहे राहगीरों को गलतफहमी हो सकती है। अगर आरोपी का इरादा पीछा करने का होता तो कम से कम कभी-कभी कार्यालय से घर लौटते समय भी वह शाम के समय भी उसका पीछा करता।” मजिस्ट्रेट ने कहा, “सुबह फुटपाथ पर किसी का पीछा करना असंभव है।”

बता दें कि अगर यह आरोप सही साबित हो जाता तो भारतीय दंड विधान संहिता के अनुसार दोषी को तीन से पांच साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता था।

[ad_2]

Source link