Friday, December 20, 2024
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मराठा आरक्षण पर नया कानून बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, शिंदे ने नहीं मानी जारांगे-पाटिल की मांग


महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा कोटा के लिए एक नया कानून बनाने के वास्ते फरवरी में राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। बता दें कि मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल ने समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को 24 दिसंबर तक का समय दिया था। शिंदे सरकार ने उससे पहले विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने जारांगे-पाटिल की इस मांग को स्वीकार नहीं किया कि सभी मराठों को कुनबी के रूप में प्रमाण पत्र देकर अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

बता दें कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अब मराठा समुदाय एक बार फिर से आरक्षण बहाली की मांग कर रहा है। कई विरोध प्रदर्शनों के बीच राज्य सरकार समुदाय के पिछड़ेपन के आधार पर इसके लिए नए सिरे से आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। मराठा महाराष्ट्र की आबादी का लगभग एक तिहाई हैं। 

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएससीबीसी) की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए आवश्यकता पड़ने पर राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। आयोग को मराठों के पिछड़ेपन का अध्ययन करने और उसके अनुसार सरकार को सिफारिश करने के लिए कहा गया है।

प्रभावशाली मराठा समुदाय एक दशक से अधिक समय से आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहा है। 2017 से आंदोलन तेज हो गए। कांग्रेस-एनसीपी और बाद में भाजपा सरकारों ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए कानून बनाए, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इसे रद्द कर दिया कि समुदाय का पिछड़ापन साबित नहीं हुआ है। 

जारांगे-पाटिल की भूख हड़ताल के बाद आंदोलन पुनर्जीवित हो गया, खासकर मध्य महाराष्ट्र के जालना जिले के अंतरवाली सारथी गांव में उनका समर्थन करने के लिए एकत्र हुए लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद इसने बड़ा रूप ले लिया। तब से, जारांगे-पाटिल ने सभी मराठों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरू किया है, क्योंकि अदालतों ने मराठों के लिए अलग से दिया गया कोटा रद्द कर दिया। 

वह मांग कर रहे हैं कि सभी मराठों को ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण प्राप्त कुनबी उपजाति का प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार के लिए इस संबंध में निर्णय लेने के लिए 24 दिसंबर की समयसीमा तय की है। दूसरी ओर, ओबीसी नेताओं और संगठनों ने ऐसे किसी भी कदम का कड़ा विरोध किया है जिससे उनका कोटा कम हो सकता है। राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर मैराथन चर्चा हुई जिसके बाद शिंदे ने सरकार का रुख बताते हुए जवाब दिया।

विशेष सत्र की घोषणा के साथ, शिंदे ने यह भी बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के दौरान मराठों के पिछड़ेपन को दिखाने का अवसर तलाश रही है। सीएम शिंदे ने कहा कि अगर शीर्ष अदालत सुधारात्मक याचिका में खुली अदालत में सुनवाई की अनुमति देती है तो उनकी सरकार समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए बहस करेगी।

शिंदे ने विधानसभा में पिछले तीन दिनों में 17 घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए कहा, “एक अतिरिक्त विंडो खोली गई है और यह इस मोर्चे पर एक सकारात्मक विकास है। हम पिछड़ेपन को साबित करने और आरक्षण को खारिज करते समय सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई गई खामियों को दूर करने के लिए अदालत में आंकड़ों और अनुभव के आधार पर डेटा पेश करेंगे। मराठाओं को आरक्षण देने के लिए एमएससीबीसी को डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है। मराठा समुदाय पिछड़ा हुआ है और समुदाय के लगभग 37% सदस्य गरीबी रेखा से नीचे हैं। आयोग को एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है, जिसके बाद आरक्षण देने के लिए आवश्यक असाधारण परिस्थितियों को साबित करने के लिए इसे अदालत में पेश किया जाएगा।”

शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार के पास पिछड़े समुदाय को आरक्षण देने की पावर है। उन्होंने कहा, “समुदाय दूर-दराज, सुदूर और मुख्यधारा से दूर होने के मापदंडों को पूरा करता है। समुदाय के सदस्य डब्बावाला, खेत मजदूर, मथाडी, घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं। वे सीमांत भूमिधारक हैं और कई मामलों में दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। तलिये जैसी भूस्खलन की घटनाओं में कई मराठा परिवारों की जान चली गई थी, जिससे साबित होता है कि वे दूर-दराज के इलाकों में कैसे रहते हैं। यह समुदाय सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है और असाधारण एवं असाधारण स्थिति में है। समुदाय को स्थायी आरक्षण के लिए इसे अदालत में स्थापित किया जाएगा।” 

सरकार के एक अधिकारी ने कहा, “यदि सुप्रीम कोर्ट सुधारात्मक याचिका की सुनवाई में समुदाय के पिछड़ेपन की दलील को खारिज कर देता है या इसे साबित करने का अवसर नहीं दिया जाता है, तो सत्र के दौरान नया बिल पेश किया जाएगा। चूंकि पुराना बिल रद्द हो गया है, इसलिए राज्य सरकार के पास नया कानून बनाने की शक्ति है. सीएम ने अपने जवाब में इसे स्पष्ट कर दिया है।”

सीएम ने ओबीसी को आश्वस्त करने का विश्वसनीय प्रयास किया कि उनके मौजूदा कोटा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ओबीसी में सभी मराठों को पूर्ण आरक्षण देने की जारांगे-पाटिल की मांग को ठुकरा दिया। शिंदे ने धनगर समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग की पृष्ठभूमि में उनके लिए उठाए गए कदमों पर भी बयान दिया।

आरक्षण के मुद्दे पर मराठों और ओबीसी के बीच चल रही खींचतान की पृष्ठभूमि में, सीएम ने दोहराया कि मौजूदा ओबीसी या किसी अन्य कोटा से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सीएम ने यह भी कहा कि इस गलत धारणा में कोई दम नहीं है कि ‘कुनबी’ रिकॉर्ड से संबंधित एक दस्तावेज से लाखों प्रमाणपत्र जारी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कुनबी प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के रक्त संबंधियों को जारी किया जाएगा जिसके नाम पर रिकॉर्ड पाया गया है और उन आवेदकों को भी जारी किया जाएगा जो अक्टूबर 1967 से पहले के दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त को पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किए जाएंगे। शिंदे समिति द्वारा पाए गए दस्तावेजों की वैधता समितियों द्वारा जांच की जाएगी।

साथ ही उन्होंने प्रदर्शन कर रहे मराठा और ओबीसी समुदाय से राज्य के हित में अपना विरोध वापस लेने की अपील की है। उन्होंने कहा, “मराठा और अन्य समुदायों को हम पर और आरक्षण के लिए हमारे प्रयासों पर विश्वास करना चाहिए। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार, समुदाय के नेताओं और सदस्यों और विपक्ष की जिम्मेदारी है। मैं नेताओं से अपील करता हूं कि वे विरोध प्रदर्शन का सहारा न लें।” यह अपील मराठा आरक्षण कार्यकर्ता जारंगे-पाटिल द्वारा आरक्षण के लिए विरोध का एक नया दौर शुरू करने की धमकी की पृष्ठभूमि में आई है। सीएम ने अपने जवाब से पहले जारांगे-पाटिल से बात की और उन्हें सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों से अवगत कराया।



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