Home National माता-पिता की असहमति के बाद शादी के वादे से मुकरना रेप नहीं, हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

माता-पिता की असहमति के बाद शादी के वादे से मुकरना रेप नहीं, हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

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माता-पिता की असहमति के बाद शादी के वादे से मुकरना रेप नहीं, हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

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अगर कोई पुरुष अपने परिवार के सहमत नहीं होने के चलते किसी महिला से शादी करने के वादे से मुकर जाता है तो रेप का अपराध नहीं बनता। बंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने आरोपी को रिहा करते हुए टिप्पणी की।

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