गुरुग्राम. हरियाणा के गुरुग्राम में जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने चिंटेल पैराडिसो के टावर-एच को खाली कराने के आदेश जारी किए है. आईआईटी, दिल्ली द्वारा जारी स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में टावर *एच* को इंसानों के रहने के लिए असुरक्षित बताया गया है.
गुरूग्राम जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष निशांत कुमार यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए टावर एच में रहने वाले निवासियों को अगले 15 दिनो के भीतर परिसर खाली करने के आदेश दिए हैं. इस कार्य के लिए डीटीपी (ई) को नोडल अधिकारी एवं ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
गुरुग्राम सेक्टर 109 में स्थित चिंटल पैराडिसो में 10 फरवरी 2022 को डी टावर में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमे टावर का 5 फ्लोर टूटकर नीचे आ गिरा. इसमे दो लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से इस ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर पहले D टावर खाली कराया गया. फिर एक-एक कर E, F भी पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है.
वहीं, G, H में अभी लोग रह रह रहे हैं. हालांकि, जी को ही खाली करने के लिए पहले ही बोल दिया गया था और अब H असुरक्षित घोषित होने के बाद उसे भी खाली करने का आदेश जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने कहा है कि बिल्डर बाकी के टावर का भी हर साल ऑडिट कराए और रिपोर्ट रेजिडेंट्स के साथ साझा करे. इसके बाद दूसरे टावर के रेजिडेंट्स भी खौफ में हैं.
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FIRST PUBLISHED : October 10, 2023, 11:49 IST