Home National यूपी निकाय चुनाव: नगरनिगम का मतदान ईवीएम से और बाकी निकायों में बैलेट पर लगेगी मुहर

यूपी निकाय चुनाव: नगरनिगम का मतदान ईवीएम से और बाकी निकायों में बैलेट पर लगेगी मुहर

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यूपी निकाय चुनाव: नगरनिगम का मतदान ईवीएम से और बाकी निकायों में बैलेट पर लगेगी मुहर

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नगरीय निकाय चुनाव में नगरनिगम का मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन से होगा, जबकि नगरपालिका कोसीकलां और 13 नगरपंचायतों के मतदान बैलेट पेपर से होंगे। नगरीय निकाय मतदाता सूची के अनुसार मथुरा-वृंदावन नगरनिगम, कोसी नगरपालिका और 12 नगरपंचायतों में कुल 955651 मतदाता हैं। नगरनिगम मथुरा वृंदावन में 721942 मतदाता, 181 मतदान केंद्र और 666 मतदेय स्थल हैं। इनके लिए 666 ईवीएम की जरुरत पड़ेगी। जबकि कोसीकलां में 49978 मतदाता, 15 मतदान केंद्र और 44 मतदेय स्थल है। यहां 44 बैलेट बॉक्स लगेंगे। इसके अलावा 13 नगरपंचायतों में भी बैलेट पेपर से ही मतदान होगा। 

फरह नपं में कुल 8879 मतदाता, 2 मतदान केंद्र, 10 मतदान केंद्र, गोवर्धन में कुल 36003 मतदाता, 12 मतदान केंद्र और 37 मतदेय स्थल, सौंख नपं में कुल 8839 मतदाता, मतदान केंद्र और 10 मतदेय स्थल, राधाकुंड नपं में कुल 10807 मतदाता, 5 मतदान केंद्र और 10 मतदेय स्थल, बरसाना नपं में कुल 26305 मतदाता, 12 मतदान केंद्र और 29 मतदान, छाता में कुल 20447 मतदाता, 9 मतदान केंद्र और 24 मतदेय स्थल, चौमुहां में 12190 मतदाता, 5 मतदान केंद्र और 15 मतदेय स्थल, नंदगांव में 10807 मतदाता, 3 मतदान केंद्र और 12 मतदेय स्थल, बाजना में 7476 मतदाता, 3 मतदान केंद्र और 10 मतदेय स्थल, राया में 20885 मतदाता, 6 मतदान केंद्र और 25 मतदेय स्थल, गोकुल में 3950 मतदाता, 5 मतदान केंद्र और 10 मतदेय स्थल, महावन में 8637 मतदाता, 3 मतदान केंद्र और 11 मतदेय स्थल और बल्देव में 10778 मतदाता, 3 मतदान केंद्र और 16 मतदेय स्थल हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 268 मतदान केंद्र और 892 मतदेय स्थल हैं।

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दो लाख से ज्यादा की नकदी मिली तो होगी जब्त

जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.न.नि.) पुलकित खरे ने बताया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 की घोषणा के साथ ही जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, यदि किसी व्यक्ति के कब्जे में रुपए 2 लाख से अधिक नकदी पायी जाती है, उसका कोई भी अभिलेख नहीं प्रस्तुत किया जाता है और संदेह का पर्याप्त आधार है कि इसका प्रयोग मतदाताओं को रिश्वत देने में किया जा सकता है, तो उक्त धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा और संबंधित प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी।

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