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हाईकोर्ट ने अस्थायी से स्थायी हुए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारियों का गैर नियमित सेवाकाल भी पेंशन का आकलन करते समय उनके कुल कार्यकाल में जोड़ा जाएगा।
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हाईकोर्ट ने अस्थायी से स्थायी हुए सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला देते हुए कहा है कि ऐसे कर्मचारियों का गैर नियमित सेवाकाल भी पेंशन का आकलन करते समय उनके कुल कार्यकाल में जोड़ा जाएगा।
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