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अदालत ने 3-2 के बहुमत से दिए फैसले में कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिनों के अंदर चुनाव होने चाहिए। बेंच ने कहा कि दोनों राज्यों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थीं और अब यहां चुनाव जरूरी है।
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