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मॉस्को: रूस ने शुक्रवार को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin)के लिए जारी गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrant) का मजाक उड़ाया. रूस ने पूरी दुनिया के सामने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (International Criminal Court) के फैसले को शून्य बता दिया है, क्योंकि मॉस्को हेग स्थित अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है. रूस के शीर्ष पद के अधिकारी इस फैसले से बेहद नाराज हैं, वहीं पुतिन के आलोचकों ने इस कदम की सराहना की.
AFP की रिपोर्ट के अनुसार, रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेसकोव (Dmitry Peskov) ने मीडिया से कहा, ‘रूस, कई अन्य देशों की तरह, इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देता है.’ रूस आईसीसी का सदस्य भी नहीं है, इसलिए कानूनी दृष्टिकोण से, इस अदालत के फैसले शून्य हैं.” रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) के फ़ैसलों का रूस के लिए कोई मतलब नहीं है. विपक्षी मिखाइल खोडोरकोवस्की ने सोशल मीडिया पर कहा, ‘व्लादिमीर को उनकी गिरफ्तारी पर बधाई! यह सिर्फ पहला कदम है.’ विपक्षी राजनेता अलेक्सी नवलनी के सहयोगी व्लादिमीर मिलोव ने ट्वीट कर लिखा ‘उसे जेल में बंद करो.’
कोर्ट ने क्यों जारी किया अरेस्ट वारंट
बीबीसी के मुताबिक, कोर्ट ने पुतिन पर वॉर क्राइम जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. साथ ही रूसी राष्ट्रपति पर यूक्रेनी बच्चों को अवैध तरीके से जबरन रूस ले जाने का भी आरोप है. इसने कहा है कि ये अपराध 24 फरवरी 2022 से जब रूस ने यूक्रेन में पूरी तरह से घुसपैठ शुरू कर दी तब किए गए हैं. हालांकि मॉस्को ने घुसपैठ सहित सभी वॉर क्राइम के आरोपों को खारिज किया है. आईसीसी ने पुतिन पर बच्चों के निर्वासन में शामिल होने का आरोप लगाया है, और कहा है कि उसके पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उन्होंने सीधे तौर पर इन कृत्यों को अंजाम दिया, साथ ही साथ दूसरों की इसमें मदद भी की. अदालत ने यह भी कहा कि रूसी राष्ट्रपति बच्चों को निर्वासित करने वाले अन्य लोगों को रोकने के लिए अपने अधिकारों का प्रयोग करने में विफल रहे.
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Tags: Russia ukraine war, Vladimir Putin, क्राइम
FIRST PUBLISHED : March 18, 2023, 08:08 IST
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