Thursday, November 7, 2024
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‘रेप केस को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं कर सकते कि पीड़िता ने दी इसकी सहमति’, बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा



टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने याचिका दायर कर प्राथमिकी को इस आधार पर रद्द करने की मांग रखी थी कि पीड़िता ने खुद अपनी शिकायत वापस ले ली और प्राथमिकी रद्द करने के लिए सहमति दे दी है।



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