हाइलाइट्स
याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि ‘यह मांग बच्चे की भलाई के लिए है
जस्टिस नरसिम्हा ने कहा- ‘आपको पता है, आप क्या कह रहे हैं’?
CJI चंद्रचूड़ ने कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट में आने वाली याचिकाओं की भी कोई हद होनी चाहिए
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट किए गए एक अजीबोगरीब केस पर सीजेआई ने गहरी नाराजगी जताई है. यहां याचिका लगाई गई थी, जिसमें रेप के दोषी एक शख्स के माता-पिता ने मांग की थी कि उनके बेटे ने जिस लड़की का रेप किया था उससे पैदा हुआ बच्चा उन्हें सौंप दिया जाए. इस याचिका को सुनकर CJI डीवाई चंद्रचूड़ नाराज हो गए. उन्होंने याचिका खारिज को खारिज कर दिया और कहा, ‘यहां आने वाली याचिकाओं की कोई सीमा है या नहीं’?
जानकारी के अनुसार रेपिस्ट के पैरेंट्स की याचिका लेकर उनका वकील कोर्ट रूम में पहुंचा. CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस नरसिम्हा की बेंच यहां सुनवाई कर रही थी. वकील ने जैसे ही याचिका पढ़ी तो CJI ने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी. उन्होंने फटकार लगाते हुए कहा- ‘आपका बेटा रेप के आरोप में जेल में है और आप चाहते हैं कि वह बच्चा (दुष्कर्म के बाद पैदा हुआ बच्चा) आपको सौंपा जाए’?
CJI ने खारिज कर कहा याचिका की एक हद होनी चाहिए
सीजेआई की तल्खी के बाद वकील की ओर से भी याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखी. उसने कहा- ‘यह मांग बच्चे की भलाई के लिए की जा रही है. इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा- ‘आपको पता है, आप क्या कह रहे हैं’? CJI चंद्रचूड़ ने कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट में आने वाली याचिकाओं की भी कोई हद होनी चाहिए, ये याचिका खारिज की जाती है.
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Tags: CJI, Justice DY Chandrachud, Supreme Court
FIRST PUBLISHED : April 24, 2023, 21:38 IST