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रेलवे नॉलेज: ऑनलाइन नहीं करा सकते ‘ग्रुप रिजर्वेशन’, जानिए ट्रेन में सामूहिक यात्रा करने के क्‍या हैं नियम

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रेलवे नॉलेज: ऑनलाइन नहीं करा सकते ‘ग्रुप रिजर्वेशन’, जानिए ट्रेन में सामूहिक यात्रा करने के क्‍या हैं नियम

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हाइलाइट्स

ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आपको रेलवे को यात्रा और यात्रियों की जानकारी देनी होती है.
यात्रियों की संख्या के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों को आवेदन देना पड़ता है.
यात्रा में होने वाले बदलाव के बारे में रेलवे को 48 घंटे पहले सूचित करना होता है.

नई दिल्ली. रेल में यात्रा करने के लिए अक्सर आप रिजर्वेशन कराते हैं और इससे जुड़े कई नियम-कायदों के बारे में वाकिफ होंगे. घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पर IRCTC के माध्यम से टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग आसानी से हो जाती है और आपको रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं. लेकिन अगर आप एक साथ कई लोगों का रेलवे रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा, भारतीय रेलवे ने ग्रुप रिजर्वेशन से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं.

अगर आप ग्रुप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो इन नियमों के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है. आइये जानते हैं ट्रेन में एक साथ कई लोगों के रिजर्वेशन को लेकर जुड़े नियम क्या हैं…

ग्रुप रिजर्वेशन के लिए देनी होती है रेलवे को एप्लीकेशन
IRCTC की साइट पर ट्रेनों में सीट बुकिंग के लिए आसानी से रिजर्वेशन कराया जा सकता है. लेकिन अगर आपको एक साथ कई लोगों के साथ सामूहिक रूप से यात्रा करनी है तो रेलवे आरक्षण के लिए आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाना होगा. क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर यह सुविधा नहीं मिलेगी.

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दरअसल रेलवे ने इसे लेकर कुछ नियम बनाए हैं. इसके तहत ग्रुप रिजर्वेशन के लिए आपको चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर (CRS) या वाणिज्य प्रबंधक को आवेदन देना होगा. इसमें आपको अपनी सामूहिक यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी और साथ ही सफर पर जाने का मकसद बताना होगा और उद्देश्य से संबंधित प्रमाण भी देना होगा.

बताना होता है यात्रा का कारण और उद्देश्य
अगर आप शादी-विवाह जैसे कार्यों के लिए ग्रुप रिजर्वेशन कराते हैं तो मैरिज कार्ड की फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ अटैच करनी होगी. वहीं, स्कूली छात्रों के ग्रुप के रिजर्वेशन के लिए स्कूल अथॉरिटी की ओर से टूर संबंधित जानकारी आवेदन पत्र के साथ रेलवे को सौंपनी होगी.

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यात्रियों की संख्या के आधार पर देना होगा आवेदन
नियमों के अनुसार, ग्रुप रिजर्वेशन में यात्रियों की संख्या के आधार पर यह तय होगा कि एप्लीकेशन रेलवे के किस अधिकारी को देनी होगी. अगर आप ट्रेन के स्लीपर कोच में 50 व्यक्तियों तक का आरक्षण करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नजदीकी बड़े रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध चीफ रिजर्वेशन
सुपरवाइजर को एप्लीकेशन देनी होगी.

  • अगर यात्रियों की संख्या 50 से ज्यादा और 100 लोगों तक हो, तो इसके लिए आपको सहायक वाणिज्य प्रबंधक या मंडल वाणिज्य प्रबंधक को एप्लीकेशन देनी होगी. वहीं, अगर 100 से ज्यादा यात्रियों का रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो फिर आवेदन सीनियर डीसीएम को देना होगा.
  • ट्रेन के एसी कोच में ग्रुप रिजर्वेशन के लिए सीआरएस सिर्फ 10 सीट पर आरक्षण की अनुमति दे सकते हैं. इससे ज्यादा सीटों के लिए आपको सीनियर अफसरों को एप्लीकेशन देनी होगी.
  • वहीं, ग्रुप रिजर्वेशन में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होती है. एप्लीकेशन की तीन कॉपी के साथ यात्रियों की सूची, नाम और उम्र, ट्रेन नंबर और सफर की तारीख का विवरण देना होता है. हालांकि, आवेदन में ग्रुप लीडर का नाम, पता और मोबाइल नंबर प्रमुखता से देना होता है.
  • ग्रुप रिजर्वेशन के बाद अगर यात्रियों की संख्या या अन्य किसी तरह के बदलाव के लिए ट्रेन के डिपार्चर टाइम यानी प्रस्थान करने से 48 घंटे पहले परिवर्तन किया जा सकता है. इसके लिए ग्रुप लीडर को ऊपर बताए गए संबंधित रेलवे अधिकारियों को आवेदन देना होगा और अनुमति मिलने के बाद आप आवश्यक बदलाव कर सकते हैं.
  • याद रखें आपको यह बताना होगा कि फलां व्यक्ति किस कारण से यात्रा नहीं कर पा रहा है और उसके स्थान पर कौन व्यक्ति यात्रा करेगा. ये बदलाव सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है.

Tags: Indian railway, Irctc, Railway Knowledge, Train cancellation, Train Cancelled

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