एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से जांच अपने हाथ में ली, जिसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ से जांच अपने हाथ में ली, जिसने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था।
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