Friday, July 5, 2024
Google search engine
HomeNational'लोगों पर चिप लगाएंगे? प्राइवेसी भी कोई चीज है...' CJI चंद्रचूड़ किस...

‘लोगों पर चिप लगाएंगे? प्राइवेसी भी कोई चीज है…’ CJI चंद्रचूड़ किस पर भड़के


CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को एख पीआईएल (PIL) की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) एक वकील पर ही भड़क गए. उन्होंने उस पर 5 लाख रुपये तक की फाइन लगाने की धमकी दे डाली. दरअसल, सांसदों और विधायकों की डिजिटली निगरानी करने की मांग वाली याचिका सीजेआई की बेंच के पास पहुंची थी, जिस पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि यह क्या याचिका है, हम किसी की डिजिटली निगरानी कैसे कर सकते हैं?

सीजेआई (CJI DY Chandrachud) ने सुनावाई के दौरान कहा कि, ‘यह समय यानी सुनवाई का समय जनता का है, हमारा झूठा अहंकार यानी ईगो सेटिस्फाई करने का समय नहीं है. और प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, हम किसी पर भी चिप नहीं लगा सकते हैं. हम आपसे जुर्माना भरने को कहेंगे. अगर आपकी याचिका खारिज होती है, तो आपको पांच लाख रुपये भरने होंगे.’ हालांकि सीजेआई ने ऐसा नहीं किया और वकील को जाने दिया.

देश के बड़े तंबाकू सप्लाई ग्रुप पर IT का डंडा, दिल्ली-यूपी गुजरात सहित 16 लोकेशन पर छापा, मिली भारी मात्रा में नकदी

वहीं, लाइव लॉ के अनुसार, सीजेआई चंद्रचूड़ की जुर्माना लगाने की चेतावनी देने के बाद वकील ने कहा कि ‘मैं आपको कन्विंस कर लूंगा. ये वेतन भोगने वाले जनप्रतिनिधि दुर्व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए ऐसा करना जरूरी है.’ इस पर जवाब देते हुए सीजेआई ने कहा कि, ‘प्रत्येक सांसद या विधायक के मामले में ऐसा नहीं होता है. हम किसी के अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं. अगर ऐसा हुआ तो लोगों को जज की जरूरत नहीं होगी वे खुद फैसला करने लगेंगे. अगर कोई जेबकतरा पकड़ा जाता है तो क्या हम उसे मार देंगे?’

सीजेआई ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि आपको बहस करने से पहले गंभीरता की एहसास होनी चाहिए. सासंदो और विधायकों की भी अपनी निजी जीवन होता है. ऐसे में वकील भी रूकने की नाम नहीं ले रहे थे, उन्होंने बहस करते हुए कहा कि, जिनको अपनी निजता की चिंता हैं उन्हें ऐसे क्षेत्र में आना ही नहीं चाहिए.

सीजेआई ने आगे याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हम आपकी याचिका को ध्यान में रख रहे हैं. शुक्र है कि अप पर कोई फाइन नहीं लगा रहे.

Tags: CJI, DY Chandrachud, Supreme Court



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments