Home National वकीलों को जीएसटी के नोटिस न जारी किए जाएं, हाईकोर्ट का जीएसटी कमिश्नर को आदेश

वकीलों को जीएसटी के नोटिस न जारी किए जाएं, हाईकोर्ट का जीएसटी कमिश्नर को आदेश

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हाईकोर्ट ने GST कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह GST कमिश्नरेट, लखनऊ के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें कि विधिक सेवा के लिए वकीलों को सर्विस टैक्स/जीएसटी के भुगतान के सम्बंध में नोटिस न जारी कि जाएं।



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