Thursday, December 12, 2024
Google search engine
HomeNationalवकीलों को जीएसटी के नोटिस न जारी किए जाएं, हाईकोर्ट का जीएसटी...

वकीलों को जीएसटी के नोटिस न जारी किए जाएं, हाईकोर्ट का जीएसटी कमिश्नर को आदेश



हाईकोर्ट ने GST कमिश्नर को आदेश दिया है कि वह GST कमिश्नरेट, लखनऊ के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करें कि विधिक सेवा के लिए वकीलों को सर्विस टैक्स/जीएसटी के भुगतान के सम्बंध में नोटिस न जारी कि जाएं।



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments