SC की संविधान पीठ ने 11 मई को, शिवसेना के भीतर विभाजन से उत्पन्न कई मुद्दों पर फैसला सुनाया था। हालांकि अदालत ने अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया था और इसे अध्यक्ष पर छोड़ दिया था।
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SC की संविधान पीठ ने 11 मई को, शिवसेना के भीतर विभाजन से उत्पन्न कई मुद्दों पर फैसला सुनाया था। हालांकि अदालत ने अयोग्यता के मुद्दे पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया था और इसे अध्यक्ष पर छोड़ दिया था।
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