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ओडिशा हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई महिला शादी के वादे के बाद आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
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ओडिशा हाई कोर्ट ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर कोई महिला शादी के वादे के बाद आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाती है तो इसे रेप की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।
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