Thursday, April 3, 2025
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‘श्रद्धा को वैसे ही मारा जैसे धमकी दी थी…’, आफताब के खिलाफ कोर्ट में पुलिस की दलील


नई दिल्ली. दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोपों पर दलीलें सुनीं, जिस पर अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है. दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष अपनी दलीलें रखीं. अदालत में श्रद्धा हत्याकांड के आरोपों पर सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दलील दी कि लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला ने उसी तरह अपराध किया, जैसा श्रद्धा ने महाराष्ट्र पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था.

पुलिस ने कहा कि श्रद्धा ने महाराष्ट्र की बसई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि आफताब ने उसका गला दबाकर और उसके शरीर के टुकड़े करके उसे जान से मारने की धमकी दी थी. उसने उसी तरीके से अपराध को अंजाम दिया गया. एसपीपी ने कहा कि यह मामला लगभग छह महीने की अवधि के बाद 18 मई, 2022 को प्रकाश में आया. इसके बाद, एक प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया गया. एसपीपी प्रसाद ने अदालत को आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ चार्जशीट में सबूतों और बरामद दस्तावेजों से भी अवगत कराया.

उन्होंने कहा कि श्रद्धा और आफताब मुंबई में तीन आवासों में एक साथ रहते थे. प्रत्येक स्थान पर एक किराया समझौता और गवाह जुड़ा हुआ है. यह महत्वपूर्ण है. “वे एक साथ काम करते थे और सहकर्मी इसके गवाह हैं. दोनों में गहरे संबंध थे. श्रद्धा ने महाराष्ट्र पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई है, उससे यह साफ हो गया है, जिसमें उसने धमकी दी थी कि मेरा गला घोंटकर मार दिया जाएगा, मुझे टुकड़ों में काट दिया जा सकता है.

श्रद्धा ने मतभेदों के बावजूद, एक साथ रहना जारी रखा और अपने रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश की. मनोवैज्ञानिक परामर्श उसके द्वारा एक चिकित्सा सेवा ऐप के माध्यम से लिया गया था. एसपीपी ने कहा कि उन्होंने अपने संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की यात्रा की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह आफताब के आचरण और श्रद्धा और आफताब के मानसिक स्वभाव को दर्शाता है. जुर्म के बाद आफताब नए रिश्ते में आ गया. उसने अपनी नई प्रेमिका को एक अंगूठी दी. इसकी पहचान कुछ लोगों ने की. दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले यह श्रद्धा को दिया जाता था. एसपीपी ने यह भी कहा कि इस मामले में गवाहों के बयान और सबूतों की बरामदगी हुई है.

कोर्ट ने जवाब दाखिल करने दिया समय
कोर्ट ने आरोप पर आंशिक बहस सुनने के बाद मामले को 20 मार्च तक के लिए टाल दिया. अदालत ने एसपीपी द्वारा दायर सिनॉप्सिस को भी रिकॉर्ड में लिया और सिनोप्सिस का जवाब दाखिल करने के लिए कानूनी सहायता वकील जावेद हुसैन को समय दिया. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी पेश हुईं.

Tags: Delhi police, New Delhi news, Shraddha walkar, Uttarakhand news



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