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Sri Krishna janmabhumi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में शाही मस्जिद स्थित पौराणिक कुएं का साइंटिफिक सर्वे कराने की मांग अस्वीकार करने के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और इसे लेकर दाखिल श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने दीवानी वाद की पोषणीयता पर विपक्षी की आपत्ति पहले सुनने के सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के आदेश को ग़लत नहीं माना।
यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर दिया है। मथुरा की अदालत ने विपक्षी शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी की ओर से वाद की पोषणीयता की आपत्ति अर्जी मंजूर करते हुए पौराणिक कुएं का साइंटिफिक सर्वे कराने की याची की मांग अस्वीकार कर दी थी। इसी आदेश को याचिका में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य की याचिका पर अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिला जज मथुरा को जन्मभूमि से जुड़े सभी मुकदमों की सूची दो सप्ताह में तैयार कर हाईकोर्ट स्थानांतरित करने और यहीं ट्रायल करने का आदेश दिया है।
साथ ही मुख्य न्यायाधीश से इसके लिए पीठ गठित करने का आग्रह किया है। यह केस भी हाईकोर्ट स्थानांतरित है। ऐसे में इस न्यायालय को अनुच्छेद 227 में सुपरवाइजरी शक्ति का इस्तेमाल कर हस्तक्षेप करने का क्षेत्राधिकार नहीं है।
याचिका पर अधिवक्ता और विपक्षी अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने बहस की। याची के अधिवक्ता सुरेश कुमार मौर्य का कहना था कि विपक्षी की ओर से वाद की पोषणीयता को लेकर दाखिल सीपीसी के आदेश सात नियम 11 की अर्जी तय करने से पहले आदेश 26 नियम नौ के तहत दाखिल याची की अर्जी निस्तारित हो। इस अर्जी में याची ने मथुरा की अदालत से मांग की थी कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज शाही ईदगाह स्थित पौराणिक कुएं की मुंडेर तोड़ी जा रही है। उसका साइंटिफिक सर्वे कराया जाए। इसके लिए अमीन कमीशन भेजा जाए।
सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा आदेश में कहा कि पहले विपक्षी की अर्जी सुनी जाएगी क्योंकि यदि दीवानी वाद पोषणीय नहीं पाया गया तो आगे की कार्यवाही की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। साथ ही सीपीसी के आदेश सात नियम 11 की अर्जी की सुनवाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दीवानी वाद की पोषणीयता पर आपत्ति पहले सुनी जाएगी। ऐसे में अधीनस्थ अदालत के आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है।
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