इसी तरह संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज संतान का भी भेद खत्म कर दिया गया है। अहम कदम के तहत नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है। उत्तराखंड यूसीसी कैबिनेट में मंजूर हुआ।
Source link
इसी तरह संपत्ति में अधिकार के लिए जायज और नाजायज संतान का भी भेद खत्म कर दिया गया है। अहम कदम के तहत नाजायज बच्चों को भी उस दंपति की जैविक संतान माना गया है। उत्तराखंड यूसीसी कैबिनेट में मंजूर हुआ।
Source link