Home National सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान फैमिली पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान फैमिली पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद गोद ली गई संतान फैमिली पेंशन की हकदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

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अधिनियम में यह प्रावधान है कि एक हिंदू महिला जिसका पति भी है, वह अपने पति की स्पष्ट सहमति के बिना बच्चा गोद नहीं ले सकती। हालांकि, हिंदू विधवा महिला के संबंध में ऐसी कोई पूर्व शर्त लागू नहीं होती है।

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