Thursday, December 19, 2024
Google search engine
HomeNationalसर्विस लिफ्ट हादसा: पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें किसी व्यक्ति...

सर्विस लिफ्ट हादसा: पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं


ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे के बालकुम इलाके में 40वीं मंजिल से लिफ्ट गिरने की वजह से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी. ठाणे में निर्माण स्थल पर हुए इस हादसे को लेकर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, उसमें घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति या समूह का नाम नहीं लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रविवार रात सात मजदूरों की मौत हो गई. कपूरबावड़ी पुलिस ने सर्विस लिफ्ट के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई मौतों के लिए “लिफ्ट ठेकेदार”, “श्रम ठेकेदार” और “अन्य” के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है.

दी गई थी लिफ्ट खराब होने की जानकारी
हालांकि, शिकायत में किसी विशिष्ट नाम का उल्लेख नहीं किया गया है. जिस 40 मंजिला इमारत में यह घटना हुई वह शहर के बाल्कम इलाके में प्रस्तावित रुनवाल आइरीन कॉम्प्लेक्स का ‘सी’ टावर है. टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जब डीसीपी अमरसिंह जाधव से पूछा गया कि शिकायत में व्यक्तियों की पहचान क्यों नहीं की गई, तो उनका कहना था, “हमने ठाणे नगर निगम से इमारत के दस्तावेज मांगे हैं. इस पत्राचार से, हम इमारत और संबंधित श्रमिक और लिफ्ट ठेकेदार की जानकारी प्राप्त करेंगे.”

ये भी पढ़ें- महज 11 विधायक साथ! NCP में कमजोर पड़े शरद पवार? अजित पवार 41 MLAs को पाले में खींचने में कैसे हुए कामयाब? जानें

एफआईआर में लिखा गया है कि पिछले 2-3 महीनों से लिफ्ट में तकनीकी खराबी चल रही थी और वह बीच-बीच में थोड़ी देर के लिए रुक रही थी, लेकिन फिर भी इसका उपयोग किया जा रहा था. एफआईआर में एक पीड़ित के रिश्तेदार और साथी कर्मचारी शिकायतकर्ता दशरथ हैं. उन्होंने बताया कि लिफ्ट पिछले 2-3 महीनों से रुक रुक कर चल रही थी, जिसकी जानकारी ठेकेदार को देने पर उन्होंने एक इंजीनियर और पर्यवेक्षक को इस बारे में सूचित किया था, उन्होंने इसकी मरम्मत भी की थी, लेकिन इसके बावजूद लिफ्ट रुक रुक कर ही चल रही थी.

कंपनी का दावा, हाल ही में हुई थी लिफ्ट की जांच
वहीं इमारत परियोजना से जुड़ी ध्रुव वूलन प्रा. लि ने एक बयान जारी करते हुए मजदूरों की सुरक्षा को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई है. उनका कहना था कि हाल ही में 18 अगस्त 23 को लिफ्ट की जांच और प्रमाणन किया गया था, जहां जरूरत थी ऑयलिंग, सर्विंग, लिफ्ट रूम चेक-अप, ब्रेक सेटिंग आदि की गई और हमें संतोषजनक प्रदर्शन की रिपोर्ट मिली थी. इसके अलावा, लिफ्ट का नियमित मासिक रखरखाव भी किया गया है.” कंपनी ने कहा कि वह दुर्घटना की वजह का पता लगाने के लिए सक्षम अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही है और मृतकों के परिवारों को “पूरा समर्थन देने” के लिए प्रतिबद्ध है.

पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया
इस मामले में दोषियों पर 304 (गैर इरादतन हत्या), 337 (दूसरों के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम से चोट पहुंचाने के लिए) और 338 (किसी के जीवन या निजी सुरक्षा को खतरे में डालने वाले काम से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए) लगाई गई है. हालांकि लापरवाही के कारण हुई मौत से जुड़ी आईपीसी की धारा 304ए नहीं लगाई गई है.

Tags: FIR, IPC, Maharashtra, Police, Thane



Source link

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments