New SIM Card Rules: 1 जनवरी 2024 से नया सिम कार्ड खरीदने का नियम बदल गया है। दूरसंचार विभाग ने इस बात की जानकारी अगस्त 2023 में दी थी। बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाओं को देखते हुए सरकार ने बल्क में सिम कार्ड खरीदन का नया नियम बनाया है। यही नहीं, इस नए नियम में 10 लाख रुपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इस नए नियम के लागू होने के बाद फर्जी सिम कार्ड के जरिए होने वाले साइबर अपराधों पर लगाम लगाया जा सकेगा। आइए, जानते हैं सिम कार्ड खरीदने के इस नए नियम के बारे में…
eKYC अनिवार्य
दूरसंचार विभाग (DoT) ने पिछले महीने यानी दिसंबर 2023 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें कहा था कि पेपर बेस्ड KYC (नो योर कस्टमर) नियम 1 जनवरी, 2024 से बदलने जा रहा है। दूरसंचार विभाग साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए यह नया नियम लेकर आई है। पेपर बेस्ड KYC में सिम कार्ड डीलर्स एक ही डॉक्यूमेंट पर कई सारे सिम कार्ड जारी करवा लेते थे। इन फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल साइबर अपराधों के लिए किया जाता था। पिछले साल सरकार ने ऐसे 5 लाख से ज्यादा फर्जी सिम कार्ड को निरस्त किया था।
सिम कार्ड प्वाइंट ऑफ सेल की जानकारी अनिवार्य
आज यानी 1 जनवरी 2024 से लागू नियम में टेलीकॉम कंपनियों को सिम कार्ड बेचने वाले डीलर्स यानी प्वाइंट ऑफ सेल की जानकारी देनी होगी। भविष्य में सिम कार्ड से संबंधित कोई मामला अगर सामने आएगा, तो मामले के निपटारे के लिए प्वाइंट ऑफ सेल की मदद ली जा सकेगी।
डीलर रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन अनिवार्य
दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स यानी डीलर्स और प्वाइंट ऑफ सेल (Pos) एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। इसके लिए 12 महीने का समय दिया गया है। जिस डीलर का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वो बल्क में सिम कार्ड बेचेंगे तो 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है।
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