Chandigarh: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेयर चुनाव की अध्यक्षता करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को खराब करने का जानबूझकर प्रयास किया।
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Chandigarh: सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मेयर चुनाव की अध्यक्षता करने वाले रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने कुलदीप कुमार के पक्ष में डाले गए आठ मतपत्रों को खराब करने का जानबूझकर प्रयास किया।
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