नई दिल्ली. रेलवे मंत्रालय ने इंडियन रेल्वे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी ) के जरिये विशेष निजी कोच और ट्रेनों में खानपान की सुविधाओं की बुकिंग को अनिवार्य कर दिया है. या इसमें एक पैंट्री कार हो जो आगरहित खाना पकाने की सुविधा प्रदान करती हो.
यह फैसला, 26 अगस्त को तमिलनाडु के मदुरै में एक निजी कोच में आग लगने से 10 लोगों की मौत हो जाने और सात लोगों के घायल हो जाने के बाद आया. रेलवे ने कहा था कि आग गैस सिलेंडरों के कारण लगी थी जो यात्री कथित तौर पर ले जा रहे थे. News18 द्वारा देखे गए एक आदेश में, रेलवे बोर्ड ने रेलवे और सुरक्षा कर्मचारियों के लिए इन निजी कोचों और ट्रेनों में ज्वलनशील पदार्थों की जांच करना भी अनिवार्य कर दिया है. कोई भी व्यक्ति या संगठन निजी यात्रा या दौरे और यहां तक कि शादियों के लिए पूरी ट्रेन या कुछ कोच बुक कर सकता है. ये यात्राएं रेलवे नेटवर्क के किसी भी स्टेशन के बीच हो सकती हैं.
निजी कोच में पैंट्री को लेकर क्या हैं रेलवे के दिशानिर्देश
आदेश में लिखा है “रेल मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि एफटीआर (पूर्ण टैरिफ दर) पर बुक की गई सभी कोचों/ट्रेनों में खानपान सुविधाओं की व्यवस्था आईआरसीटीसी द्वारा की जाएगी. पैंट्री कार के साथ एफटीआर ट्रेनों की बुकिंग को छोड़कर, पार्टी केवल आईआरसीटीसी के माध्यम से ऐसे विशेष कोचों/ट्रेनों में खानपान सुविधाओं की बुकिंग करेगी.” आदेश में यह भी कहा गया है कि पैंट्री कार कोच सहित एफटीआर पर पूरी ट्रेन की बुकिंग के मामले में, बुकिंग पार्टियां या तो आईआरसीटीसी के माध्यम से खानपान सुविधाओं का लाभ उठा सकती हैं या पर्यटन और खानपान निदेशालय के मौजूदा निर्देशों के अनुसार कड़ाई से पैंट्री का उपयोग करके खानपान सुविधाएं हासिल कर सकती हैं.
दिशानिर्देशों के पालन की जांच के लिए अधिकारियों का अभियान
पैंट्री कोचों सहित एफटीआर ट्रेनों की बुकिंग करने वाली पार्टियों को ऐसी पैंट्री प्रदान की जाएंगी जिनमें केवल आगरहित खाना पकाने की सुविधाएं होंगी. आग रहित खाना पकाने की सुविधा के साथ आईसीएफ पैंट्री कारों की अनुपलब्धता के मामले में, जहां पैंट्री की मांग की गई है ,एफटीआर ट्रेन बुकिंग के लिए एलएचबी रेक की आपूर्ति की जाएगी.आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि फ्लेमलेस पैंट्री उपलब्ध नहीं है, तो कोई पैंट्री कार प्रदान नहीं की जाएगी और आईआरसीटीसी के माध्यम से खानपान सेवाएं अनिवार्य होंगी. इसमें कहा गया है, “मौजूदा दिशानिर्देशों के पालन की जांच के लिए आईआरसीटीसी/रेलवे अधिकारियों द्वारा नियमित अभियान चलाया जाना चाहिए… निर्देश उन सभी भविष्य की बुकिंग पर लागू होंगे जहां यात्रा अभी शुरू होनी है.”
क्या कहता है रेलवे अधिनियम
मदुरै घटना में, कुल 63 यात्रियों ने योजनाबद्ध यात्रा कार्यक्रम के साथ 17 अगस्त को लखनऊ से कोच में अपनी यात्रा शुरू की थी. रेलवे ने बताया कि निजी पार्टी “अवैध रूप से गैस सिलेंडर, स्टोव और अन्य ज्वलनशील सामान लेकर गई थी” जिसके कारण भीषण आग की दुर्घटना हुई. रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 67,164 और 165 के तहत, गैस सिलेंडर, केरोसिन, पेट्रोल, स्टोव और विस्फोटक जैसे ज्वलनशील सामान ले जाना दंडनीय अपराध है.
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FIRST PUBLISHED : September 27, 2023, 11:14 IST