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Donald Trump News: डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने कोर्ट में दावा किया कि उनकी टैरिफ नीति ने भारत-पाकिस्तान सीजफायर में अहम भूमिका निभाई. न्यूयॉर्क कोर्ट ने टैरिफ पर रोक लगाई थी, जिसे अपील कोर्ट ने हटा दिया. भारत ने ट्…और पढ़ें
डोनाल्ड ट्रंप.
हाइलाइट्स
- ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत-पाक सीजफायर में भूमिका निभाई
- भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज किया
- अमेरिकी अपील कोर्ट ने टैरिफ पर लगी रोक हटाई
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी टैरिफ नीति ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर कराने में अहम भूमिका निभाई. न्यूयॉर्क की एक अदालत में बुधवार को सुनवाई के दौरान ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप ने व्यापारिक टैरिफ का इस्तेमाल कूटनीतिक दबाव के तौर पर किया, जिससे भारत-पाकिस्तान में तनाव कम हुआ. ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ से रोक हटवाने के लिए यहां तक तर्क दिया कि अगर रोक नहीं हटी तो सीजफायर टूट सकता है. साथ ही वैश्विक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी. फिलहाल के लिए ट्रंप प्रशासन को रहत मिल गई है और उसी दिन अमेरिकी अपील कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर लगी रोक को हटा दिया. हालांकि भारत ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.
अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने अदालत में कहा कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बढ़ाने का ऑफर देकर दोनों देशों को सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए राजी किया. लुटनिक ने चेतावनी दी कि अगर टैरिफ पर रोक लगी तो यह सीजफायर खतरे में पड़ सकता है, जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा को नुकसान पहुंचेगा. उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ की वजह से ही चीन जैसे देशों के साथ व्यापारिक बातचीत आगे बढ़ी.
भारत ने अमेरिका को दिया जवाब
भारत ने ट्रंप के दावों को फिर से खारिज किया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को दिल्ली में कहा, ‘7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को सीजफायर तक भारत और अमेरिका के नेताओं के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन इसमें व्यापार या टैरिफ का कोई जिक्र नहीं था.’ उन्होंने साफ किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर का फैसला दोनों देशों के DGMO की सीधी बातचीत से हुआ. जायसवाल ने यह भी दोहराया कि भारत-पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत सिर्फ द्विपक्षीय होगी.
टैरिफ पर कोर्ट का यू-टर्न
बुधवार को न्यूयॉर्क की इंटरनेशनल ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप के ‘लिबरेशन डे’ टैरिफ को गलत ठहराते हुए इस पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने 1977 के इमरजेंसी पावर एक्ट का गलत इस्तेमाल किया. लेकिन, 24 घंटे बीतने से पहले गुरुवार को वॉशिंगटन की फेडरल सर्किट अपील कोर्ट ने ट्रंप की अपील मान ली और टैरिफ को फिलहाल लागू रखने की इजाजत दे दी. ट्रंप की टीम ने दलील दी कि टैरिफ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं.
क्या है पूरा मामला?
ट्रंप के टैरिफ की नीति को अमेरिका में छोटे कारोबारियों ने अदालत में चुनौती दी थी. उनका कहना है कि ट्रंप ने इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल करके कई देशों पर टैरिफ थोपा, जिससे बाजार अस्थिर हुआ.

योगेंद्र मिश्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है. 2017 से वह मीडिया में जुड़े हुए हैं. न्यूज नेशन, टीवी 9 भारतवर्ष और नवभारत टाइम्स में अपनी सेवाएं देने के बाद अब News18 हिंदी के इंटरने…और पढ़ें
योगेंद्र मिश्र ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया है. 2017 से वह मीडिया में जुड़े हुए हैं. न्यूज नेशन, टीवी 9 भारतवर्ष और नवभारत टाइम्स में अपनी सेवाएं देने के बाद अब News18 हिंदी के इंटरने… और पढ़ें