बता दें, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ही चाहते हैं तो आपको RTO Visit करना होगा और यहां जाकर आपको एक ड्राइविंग टेस्ट देना होगा। MV Act के तहत आपको ड्राइविंग टेस्ट देना जरूरी होता है। 18 साल से ज्यादा की उम्र होने पर ही आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद RTO से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना होगा। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 के तहत हर भारतीय को लर्नर लाइसेंस रखने की इजाजत देती है।
दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस पोस्ट से घर भेज दिया जाता है। जबकि कई शहरों में आप RTO से ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हो। बहुत जल्द Smart DL की शुरुआत भी होने जा रही है। ट्रेडिशनल ड्राइविंग लाइसेंस का एडवांस वर्जन अब स्मार्ट डीएल (ड्राइविंग लाइसेंस) है, जो माइक्रोचिप से लैस होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से उस व्यक्ति से जुड़ी सभी जानकारी मौजूद होती है। यहां से आप ट्रेडिशनल ड्राइविंग लाइसेंस को स्मार्ट कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं।