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Supreme Court News: SC ने कहा कि बारहमासी/स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत उन्हें स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित नहीं कर सकते।
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Supreme Court News: SC ने कहा कि बारहमासी/स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत उन्हें स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित नहीं कर सकते।
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