Friday, July 5, 2024
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12 महीने एक ही ड्यूटी करनेवालों को करना ही होगा परमानेंट, अनुबंध कर्मियों पर बोले मीलॉर्ड



Supreme Court News: SC ने कहा कि बारहमासी/स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत उन्हें स्थायी नौकरी के लाभ से वंचित नहीं कर सकते।



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