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सेबी ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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सेबी ने नियामकीय नियमों के उल्लंघन के एक मामले में सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6.42 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
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