Home National 1984 सिख दंगा पीड़ितों को 38 साल बाद मिला न्याय, मुआवजे के तौर पर मिलेंगे इतने रुपये

1984 सिख दंगा पीड़ितों को 38 साल बाद मिला न्याय, मुआवजे के तौर पर मिलेंगे इतने रुपये

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1984 सिख दंगा पीड़ितों को 38 साल बाद मिला न्याय, मुआवजे के तौर पर मिलेंगे इतने रुपये

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1984 के सिख दंगा पीड़ितों को 38 वर्षों के बाद कुलदीप-वोरा समझौते व अदालत के फैसले को ध्यान में रखते हुए मुआवजा दिया जाएगा। श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के एक प्रतिनिधिमंडल को यह आश्वासन वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बुधवार को दिया। इसका नेतृत्व महासभा के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह कर रहे थे। अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह भी शामिल थे।

सभा महानगर के चेयरमैन ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद अब तक मुआवजा को लेकर सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरन अवमानना वाद दाखिल करना पड़ा था। अब सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। संसदीय कार्य मंत्री ने पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए कहा कि वह 48 घंटों में इसका अध्ययन कराएंगे। इसके बाद आपसी सहमति से कोई निर्णय लिया जाएगा।

प्रधान ने बताया कि यदि सरकार सहमत होती है  तो पीड़ितों को पांच व 10 लाख की धनराशि बतौर मुआवजा मिल सकता है। इससे 1984 दंगों के राहत एवं पुनर्वास पैकेज का पालन हो सकता है। महासभा के पास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का विकल्प है और सरकार के सकारात्मक रुक को देखते हुए इसे हल कराना चाहती है। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परविंदर सिंह, तजिंदर पाल सिंह, प्रिंस वासू, सुखप्रीत सिंह बंटी आदि मौजूद रहे।

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