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2 मई को शीर्ष न्यायलय की तरफ से दिए गए फैसले में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 142(1) के तहत तत्काल तलाक देकर शादी खत्म कर सकता है। हालांकि, कोर्ट ने की मुद्दों पर विचार की बात कही थी।
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