Home National एसी में सफर करनेवाले रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी, किराए में 25 फीसदी तक की कटौती

एसी में सफर करनेवाले रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी, किराए में 25 फीसदी तक की कटौती

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एसी में सफर करनेवाले रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी, किराए में 25 फीसदी तक की कटौती

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एसी में सफर करनेवाले यात्रियों को मिलेगी राहत- India TV Hindi

Image Source : फाइल
एसी में सफर करनेवाले यात्रियों को मिलेगी राहत

नई दिल्ली: ट्रेन के एसी कोच में सफर करनेवालों यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इन यात्रियों को अब सफर में खर्च के बोझ से रियायत मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत और अनुभूति तथा विस्टाडोम बोगियों वाली सभी ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराए में यात्रियों की संख्या के आधार पर 25 फीसदी तक की कटौती की जाएगी। इस आदेश के अनुसार, किराए में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराए पर भी निर्भर करेगी। 

एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में मिलेगी रियायत

रेल सेवाओं के अधिकतम इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने रेलवे मंडलों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराए में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है, ‘अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों समेत एसी सीट वाली सभी ट्रेन की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यह योजना लागू होगी।’

मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक मिल सकती है रियायत

 इस आदेश में कहा गया है, ‘रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है। रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है।’ आदेश में यह भी कहा गया है कि ‘पिछले 30 दिन के दौरान 50 फीसदी से कम यात्रियों वाली श्रेणियों पर विचार किया जा सकता है।’

स्पेशल ट्रेनों में यह योजना लागू नहीं होगी

आदेश के अनुसार, ‘रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाए। पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को किराया नहीं लौटाया जाएगा।’ जिन ट्रेन में किसी खास श्रेणी में किराये में वृद्धि-कमी की व्यवस्था लागू होती है और यात्रियों की संख्या कम रहती है, वहां यात्रियों की संख्या बढ़ाने की कवायद के रूप में इस योजना को शुरुआती दौर में वापस लिया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी। (इनपुट-भाषा)

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