
चित्तरंजन सिंह/बदायूं. बदायूं में स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी गुफरान ने अप्रैल 2021 में दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया था. कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाए जाने के बाद उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से आधा मृतका के परिवार को दिया जाएगा.
पूरा मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव का है. यहां अप्रैल 2021 में गुफरान नाम का व्यक्ति एक दलित परिवार में मजदूरी करने पहुंचा था. इसी परिवार की 8 वर्षीय बच्ची शाम के समय जब शौच के लिए गई तभी गुफरान ने मौका पा कर उसे दबोच लिया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे कर उसकी हत्या कर दी थी. मामले की सुनवाई जनपद के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट में चल रही थी जिसमें आरोपी को आज फांसी की सजा सुनाई गई.
पूरे मामले पर एडवोकेट अमोल जोहरी का कहना है कि मामला 11 अप्रैल 2021 का है. इसमें दलित परिवार के यहां गुफरान नाम का एक व्यक्ति खाने के बदले मजदूरी करने पहुंचा तो परिवार ने उसे काम पर रख लिया. लेकिन, शाम के समय उनकी छोटी बच्ची जब शौच के लिए गई तो अभियुक्त ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने लगा. जब बच्ची ने शोर मचाया तो उसने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.
वकील अमोल जोहरी ने बताया कि आरोपी को ग्रामीणों ने मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया. न्यायालय ने आरोपी को आज हत्या और पास्को मामले में फांसी की सजा सुनाई है. मुजरिम पर 2 लाख का जुर्माना भी डाला गया जिसमें से आधा मृतका के परिवार को दिया जाएगा.
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FIRST PUBLISHED : July 28, 2023, 17:29 IST