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भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी, जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उसे भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया ।कई क्षेत्रीय भाषाओं के कारण प्रशासन के लिए हिंदी को ही आधिकारिक भाषा माना
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