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हाइलाइट्स
EPFO: पात्र कर्मचारियों को मिलेगी ज्यादा पेंशन
EPFO ने जारी किया सर्कुलर
पात्र ईपीएस मेंबर्स को संबंधित रीजनल ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा
नई दिल्ली. एंप्लाई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ (EPFO) ने पात्र कर्मचारियों के लिए ज्यादा पेंशन (Higher Pension) को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है. रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ ने गुरुवार को अपने स्थानीय कार्यालयों को इसे लागू करने का निर्देश दिया है. पीएफ रेगुलेटर ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के निर्देश का पालन करने के लिए यह सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर के मुताबिक, सिर्फ वे कर्मचारी पात्र हैं, जिन्होंने ईपीएफ स्कीम के तहत अनिवार्य रूप से उच्च वेतन में योगदान दिया है और अपने रिटायरमेंट से पहले उच्च पेंशन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग किया है, लेकिन उनके रिक्वेस्ट को ईपीएफओ ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया था.
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इन्हें आवेदन करने की अनुमति
1] जिन ईपीएस मेंबर ने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की वेतन सीमा से अधिक वेतन पर पेंशन के लिए योगदान दिया था और उच्च पेंशन का विकल्प चुना था तो उसे यह लाभ दिया जाएगा.
2] ईपीएस-95 के मेंबर होने के दौरान प्री-एमेंडमेंट स्कीम के ईपीएस के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल किया.
3] ईपीएफओ की ओर से उनके इस विकल्प के प्रयोग को अस्वीकार कर दिया गया था.
हायर पेंशन पाने के लिए कैसे करें अप्लाई
आवेदन पत्र और जरूरी दस्तावेजों के साथ पात्र ईपीएस मेंबर्स को संबंधित रीजनल ईपीएफओ ऑफिस जाना होगा. रिक्वेस्ट ऐसे रूप और तरीके से किया जाएगा, जैसा कमिश्रर की ओर से बताया गया है. सत्यापन के लिए आवेदन पत्र में अफोर्सेड गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में दिए गए आदेश के अनुसार डिस्क्लेमर शामिल होगा.
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Tags: Business news, Business news in hindi, Employment Provident Fund Organisation, Epfo, EPFO account, EPFO subscribers, Pension fund, Pension scheme, Pensioners
FIRST PUBLISHED : December 31, 2022, 12:05 IST
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