Home National टेक होम सैलरी गुजारा भत्ता का आधार नहीं; PF, LIC, लोन जैसी कटौती नहीं मानेंगे: हाई कोर्ट

टेक होम सैलरी गुजारा भत्ता का आधार नहीं; PF, LIC, लोन जैसी कटौती नहीं मानेंगे: हाई कोर्ट

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टेक होम सैलरी गुजारा भत्ता का आधार नहीं; PF, LIC, लोन जैसी कटौती नहीं मानेंगे: हाई कोर्ट

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High Court News: याचिकाकर्ता ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि उसका कुल मासिक वेतन 1,01,628 रुपये है लेकिन विभिन्न तरह की कटौतियों के बाद उसकी टेक होम सैलरी सिर्फ 77, 816 रुपय

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