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चेन्नई. राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी श्रीहरन ने गुरुवार को मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने एक याचिका दायर कर यह अनुरोध किया कि उसके पति को देश छोड़ने के लिए पासपोर्ट प्राप्त करने के मकसद से भारत में श्रीलंकाई उप उच्चायोग के समक्ष पेश होने की अनुमति दी जाए. नलिनी के पति श्रीहरन उर्फ मुरुगन को भी इस मामले में दोषी ठहराया गया था. श्रीलंकाई नागरिक मुरुगन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नवंबर 2022 में मामले के सभी सात दोषियों की रिहाई के आदेश के बाद तिरुचिरापल्ली के एक विशेष शिविर में रखा गया है.
नलिनी ने अदालत से संबंधित अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया क्योंकि अदालत ने पूर्व में मुरुगन को यहां वाणिज्य दूतावास कार्यालय में पेश होने की अनुमति दी थी. प्रतिवादियों में विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ), चेन्नई, तमिलनाडु राज्य और तिरुचिरापल्ली जिलाधिकारी शामिल थे. याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम एस रमेश और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले को सुनवाई के लिए किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के वास्ते मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए.

अपनी याचिका में भारतीय नागरिक नलिनी ने कहा कि वह और मुरुगन ब्रिटेन में रहने वाली अपनी बेटी से जुड़ना चाहते हैं और वह ब्रिटेन के वीजा के लिए संबंधित अधिकारियों के सामने पेश हुई थी. याचिका में कहा गया कि उन्होंने प्रतिवादियों से मुरुगन को वीजा साक्षात्कार में भाग लेने की अनुमति देने के लिए कई अनुरोध किए, लेकिन उत्तरदाताओं ने उन्हें अनुमति नहीं दी. मुरुगन ने बाद में अदालत का रुख किया जिसने उसे राहत देते हुए कहा कि उसे आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए.
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Tags: Hindi news, Rajiv Gandhi, Tamil Nadu news
FIRST PUBLISHED : March 7, 2024, 21:20 IST
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