Home Business हिमाचल प्रदेश में जिस ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे जीती कांग्रेस, वो कैसे अलग है नई पेंशन योजना से? जानिए

हिमाचल प्रदेश में जिस ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे जीती कांग्रेस, वो कैसे अलग है नई पेंशन योजना से? जानिए

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हिमाचल प्रदेश में जिस ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे जीती कांग्रेस, वो कैसे अलग है नई पेंशन योजना से? जानिए

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नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu) ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार कैबिनेट की पहली बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू करेगी. इससे पहले, साल 2022 के बजट में राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने भी अगले वित्तीय वर्ष से सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओपीएस को फिर से शुरू करने की घोषणा की थी.

छत्तीसगढ़ ने भी इसका अनुसरण किया. 2021 की शुरुआत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके ने भी ओपीएस को वापस लाने की घोषणा की थी. ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 में बंद कर दिया गया था और एपीएस को पेश किया गया था.

ओल्ड पेंशन स्कीम बनाम न्यू पेंशन स्कीम
सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम को डिफाइंड बेनिफिट पेंशन सिस्टम (DBPS) कहा जाता है, कर्मचारी द्वारा प्राप्त अंतिम सैलरी पर आधारित है. एनपीएस को डिफाइंड कंट्रीब्यूशन बेनिफिट पेंशन सिस्टम (DCPS) कहा जाता है.

ओपीएस में अंतिम ड्रॉन सैलरी का 50 फीसदी निकाल सकता है कर्मचारी
ओपीएस के तहत कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में अंतिम ड्रॉन सैलरी का 50 फीसदी निकाल सकता है. एनपीएस के तहत, एक व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के समय उसके वर्किंग सालों के दौरान संचित एकम्यूलेटेड कॉरपस का 60 फीसदी निकालने की अनुमति है, जो टैक्स-फ्री है. शेष 40 फीसदी को एक एनुटाइज्ड प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति को उसके अंतिम ड्रॉन सैलरी का 35 फीसदी पेंशन प्रदान कर सकता है.

कई राज्य सरकारों ने NPS आर्किटेक्चर को अपनाया
एनपीएस 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेंट्रल ऑटोनॉमस बॉडी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) सहित केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों पर लागू होता है. कई राज्य सरकारों ने भी एनपीएस आर्किटेक्चर को अपनाया है और अपने कर्मचारियों के लिए कट-ऑफ डेट पर या उसके बाद एनपीएस को अनिवार्य रूप से लागू किया है.

पेंशन वेल्थ का कम से कम 80 फीसदी एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत समय से पहले बाहर निकलने के मामले में ग्राहक की एकम्यूलेटेड पेंशन वेल्थ का कम से कम 80 फीसदी एन्युटी की खरीद के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे ग्राहक को मासिक पेंशन मिलती है और ग्राहक को एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है.

70 साल की आयु तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन संभव
इस योजना के तहत, ग्राहक अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की आयु तक एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करना जारी रख सकते हैं और कंट्रीब्यूशन पर अतिरिक्त टैक्स बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं.

Tags: New Pension Scheme, Pension scheme, Pensioners

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