Home Tech & Gadget ऑनलाइन फ्रॉड का हो गए हैं शिकार? तो ऐसे वापस पाएं पैसे

ऑनलाइन फ्रॉड का हो गए हैं शिकार? तो ऐसे वापस पाएं पैसे

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ऑनलाइन फ्रॉड का हो गए हैं शिकार? तो ऐसे वापस पाएं पैसे

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नई दिल्ली। देश तेजी से डिजिटल हो रहा है। क्या गांव? क्या शहर? हर जगह लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते है। हालांकि जितनी रफ्तार से ऑनलाइन पेमेंट बढ़ रहा है, उतनी ही रफ्तार से ऑनलाइन फ्रॉड की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में कई बार लोग ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। अगर आपके अकाउंट से भी ऑनलाइन पैसे कट गए हैं, तो हम आपको ऑनलाइन पेमेंट रिफंड के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से यूजर्स ऑनलाइन फ्रॉड के नुकसान की भरपाई कर पाएंगे।

क्या करना होगा?
अगर आपके अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट गए हैं, तो आपको सबसे एक्शन लेना चाहिए। अगर ऑनलाइन फ्रॉड पर तत्काल एक्शन लिया जाता है, तो पैसे की वापसी की राह को आसान बनाया जा सकता है। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड की तुरंत बैंक से शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि इसकी शिकायत घटना के 7 दिनों के अंदर करना अनिवार्य होता है।

अगर आपके बैंक अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कट जाते हैं, तो आपको लोकल पुलिसे और साइबर क्राइम ब्रांच में शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा ऑनलाइन मोड से भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए https://www.cybercrime.gov.in/ पर क्लिक करना होगा। पुलिस स्टेशन में फ्रॉड के 3 दिनों के अंदर शिकायत दर्ज करनी होगी।
अगर आप तत्काल प्रभाव से बैंक और थाने में शिकायत दर्ज करते हैं, आपके अकाउंट में अगले 10 दिनों में पूरे पैसे वापस आ सकते हैं।

क्या नहीं करना चाहिए?

  • ऑनलाइन लेनदेन के वक्त यूजर को ओटीटी नहीं शेयर करना चाहिए।
  • किसी भी पर्सनल जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पिन को नहीं शेयर करना चाहिए।

नोट – ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने पर अगर आपने ओटीटी शेयर किया है। मतलब गलती आपकी है, तो रिफंड मिलना मुश्किल हो सकता है।

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