गुवाहाटी: मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि असम कैबिनेट ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ सख्त कानून के तहत मामला दर्ज करने का फैसला किया है. इसके तहत दो साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान होगी. उन्होंने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि असम में औसतन 31.8% लड़कियों की शादी “निषिद्ध उम्र”/18 साल से कम उम्र में हो जाती है और उनमें से 11.7% बालिग होने से पहले मां बन जाती हैं जबकि इनका राष्ट्रीय औसत क्रमशः 23.3% और 6.8% है.
क़ानूनतः शादी के लिए पुरुषों की उम्र 21 साल और महिलाओं की उम्र 18 साल है. उन्होंने कैबिनेट के मीटिंग बाद मीडिया से बात करते हुए बताया, ‘स्वास्थ्य विशेषज्ञ असम में मातृ और शिशु मृत्यु दर की उच्च दर को मुख्य रूप से बाल विवाह के लिए जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए नाबालिगों से शादी करने वाले पुरुषों को दंडित करने का निर्णय लिया है.’ मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि पश्चिमी असम के धुबरी की स्थिति बहुत ही ख़राब है. 2011 की जनगणना के अनुसार धुबरी की मुस्लिम आबादी 79.67% है. धुबरी उन जिलों में जहां 50 प्रतिशत लड़कियों की शादी कानूनी उम्र से पहले ही कर दी जाती है, जबकि उनमें से 22 प्रतिशत लड़कियां 18 साल से पहले ही मां बन जाती हैं.
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सरमा ने कहा कि ये “भयावह स्थिति” कैबिनेट को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के तहत उम्रकैद की सजा देने का फैसला करने के लिए मजबूर किया है. सरमा मीडिया को बताया, ’14 से 18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा, जिसमे कम से कम दो साल की सजा की प्रावधान है.’
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साल के आंकड़ों के आधार पुलिस को पूरे राज्य में बाल-विवाह के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है. प्रत्येक गांव में एक बाल संरक्षण अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और ग्राम पंचायत सचिव को शिकायत दर्ज कराने का काम सौंपा जाएगा यदि उनके संचालन के क्षेत्र में कोई बाल विवाह हो रहा है. उन्होंने कहा कि यदि बाल विवाह का कोई मामला सामने नहीं आता है तो ग्राम पंचायत सचिव के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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Tags: Assam news, Child marriage, Himanta biswa sarma, Pocso act
FIRST PUBLISHED : January 24, 2023, 16:38 IST