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BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डीटेल्स

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BH सीरीज रजिस्ट्रेशन के नियमों में होगा बदलाव, नोटिफिकेशन जारी, जानें पूरी डीटेल्स

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हाइलाइट्स

सरकार BH सीरीज से जुड़े नियमों में बदलाव कर रही है.
इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.
इस सीरीज के लिए नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है.

नई दिल्ली. सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने भारत सीरीज (BH-Series) के रजिस्ट्रेशन मार्क संबंधी नियमों में संशोधन के लिए नोटिफिकेशन जीएसआर 879(ई) जारी कर दिया है. BH Series के दायरे को और बढ़ाने और उसमें सुधार लाने के प्रयासों के तहत मंत्रालय ने नये रूल्स प्रपोज किए हैं. बता दें कि 26 अगस्त, 2021 को केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में ‘BH Series’ नामक एक नया रजिस्ट्रेशन मार्क शामिल किया गया है और इसे 15 सितंबर, 2021 को लागू किया गया था.

BH Series के तहत गाड़ी के मालिकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने और वहां ट्रांसफर होने पर गाड़ियों के दोबारा से रजिस्ट्रेशन के झंझट से छुटकारा मिलता है. इसे स्वैच्छिक आधार पर चार या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी कार्यालयों या निजी संगठनों के कार्यालयों में काम करने वाले नागरिकों के लिए पेश किया गया है और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 की देखरेख राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यक्षेत्र में आती है.

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BH सीरीज रजिस्ट्रेश के लिए चाहिए ये डॉक्युमेंट्स
सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले आवेदक अपने आधिकारिक आईडी कार्ड के आधार पर बीएच सीरीज (BH Series) सुविधा का फायदा उठा सकते हैं. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को एक वर्किंग सर्टिफिकेट देना जरूरी है और यह जरूरी है कि उनके संगठन के कार्यालय 4 या अधिक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में हैं.

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नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन जारी
वर्तमान में बीएच सीरीज (BH Series) के तहत केवल नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. आपको बता दें कि मंत्रालय ने 04 अक्टूबर, 2022 को भारत सीरीज रजिस्ट्रेशन मार्के को नियंत्रित करने वाले नियमों में संशोधन करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन G.S.R. 672 (ई) जारी किया था.

Tags: Auto News, Car Bike News, Traffic rules

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