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Bihar BPSC Teacher Admit Card 2023: बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने 1.70 लाख शिक्षक भर्ती और 69वीं प्रीलिम्स परीक्षा के एग्जाम सेंटर और एडमिट कार्ड को लेकर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा ( बीपीएससी टीआरई ) के ई-एडमिट कार्ड ही फाइल एडमिट कार्ड होंगे। सेंटर कोड डिकोड किए जाने के बाद कोई अन्य एडमिट कार्ड नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो पाया, शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को उनका गृह जिला ही आवंटित किया गया है। बीपीएससी 69वीं प्रीलिम्स परीक्षा में भी ऐसा ही अलॉटमेंट किया जाएगा।
गौरतलब है कि बीपीएससी ने गुरुवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा की एग्जाम सिटी, सेंटर कोड, डेट व शिफ्ट टाइमिंग की डिटेल्स जारी कर दी थी। आयोग ने अभी परीक्षा केंद्र के नाम व पते का खुलासा नहीं किया है। परीक्षार्थी एग्जाम डेट से चार दिन पहले अपने फाइनल एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यानी माना जा रहा है कि 20 अगस्त को फाइनल एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। यानी 20 अगस्त को परीक्षा केंद्र का नाम व सटीक पते की जानकारी मिल सकेगी। परीक्षा 24 अगस्त से 26 अगस्त तक दो शिफ्टों में राज्य के सभी जिलों में स्थित केंद्रों पर आयोजित होगी।
आयोग ने कहा है कि परीक्षार्थियों को ढाई घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाएं। परीक्षा केंद्र के गेट एक घंटा पहले बंद कर दिए जाएंगे। यानी अगर पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे शुरू होगी तो गेट 9 बजे बंद कर दिए जाएंगे। दोपहर की शिफ्ट में परीक्षा 3.30 बजे शुरू होगी तो गेट 2.30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। आयोग ने कहा है कि परीक्षा का समय खत्म होने के बाद अभ्यर्थी ओएमआर आंसर शीट को सील बंद कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ेंगे।
इसके अलावा बीपीएससी ने 1.70 लाख शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स संबंधी नियमों में एक संशोधन किया है। नए नोटिस में कहा गया है कि परीक्षा के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाएगा अगर किसी विषय/वर्ग में 75 फीसदी से कम अभ्यर्थी उत्तीर्ण होते हैं। नोटिस में कहा गया है, ‘विज्ञापन में कहा गया है कि लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40 फीसदी, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5 फीसदी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34 फीसदी एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा निशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को 32 फीसदी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा, वरना वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे।’ अब इसमें एक संशोधन को शामिल किया गया है । आयोग ने कहा है ‘लेकिन कुल रिक्तियों या कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो, उसके कम से कम 75 फीसद तक (निम्नतर पूर्णांक में) अनुशंसा भेजने के लिए आवश्यकतानुसार उक्त क्वालिफाइंग मार्क्स अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा।’