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जस्टिस एएस बोपन्न और एस सुंदरेश की खंडपीठ ने बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड के मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच (जिन्होंने बीएड को पीआरटी के लिए अयोग्य घोषित किया था) में ट्रांसफर कर दिया गया है।
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जस्टिस एएस बोपन्न और एस सुंदरेश की खंडपीठ ने बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड के मामले को जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच (जिन्होंने बीएड को पीआरटी के लिए अयोग्य घोषित किया था) में ट्रांसफर कर दिया गया है।
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