New Delhi:
Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायक याचिका पर कोर्ट में सुनवाई से अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है. हालांकि ये छूट एक अन्य मामले को लेकर है. बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के यूट्यूब वीडियो को दोबार अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया था. इस वीडियो के लेकर पहले ही आपराधिक मानहानिक का मामला चल रहा है. इसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी है.
29 फरवरी को होगी अलगी सुनवाई
खास बात यह है कि ये छूट उस वक्त मिली है जब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED में अर्जी दाखिल कर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश देने की अपील की थी. इस से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से छूट दिए जाने को लेकर अर्जी दी थी. इस पर कोर्ट ने पेश न होने को लेकर निर्णय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होना है.
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इस तर्क के साथ अरविंद केजरीवाल ने मांगी थी छूट
राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी से छूट दिए जाने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जो दलील दी थी उसमें उन्होंने बजट का हवाला दिया था. केजरीवाल के वकील ने कहा था कि, बजट सेशन शुरू है लिहाजा सीएम इस काम में व्यस्त होने की वजह से कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हो सकेंगे. ऐसे में उन्हें इस मामले में पर्सनली पेश होने से छूट दी जाए.
केजरीवाल के रीट्वीट को कोर्ट ने मानहानि माना
दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से मानहानि मामले से जुड़ी सामग्री को दोबार अपने ट्विट से शेयर करना यानी रीट्वीट को भी कोर्ट ने मानहानि माना था. इसको लेकर उच्च न्यायलय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आपके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं वह वीडियो को दोबारा ट्वीट करने के परिणामों को समझते हैं.
दिल्ली शराब घोटाला में ईडी की रडार पर
बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के रडार पर हैं. इसको लेकर दोनों के बीच तकरार भी जारी है. ईडी की ओर से केजरीवाल को लगातार पेश होने के लिए समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन अपना तर्क देते हुए अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे हैं. अब तक ईडी की ओर से केजरीवाल को 5 समन भेजे जा चुके हैं. केजरीवाल की ओर से इन सभी समन को गैरकानूनी और अवैध बताया जा रहा है.