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मनीष दुबे
देवघर. झारखंड के देवघर में शिव बारात के रूट को लेकर गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और जिला प्रशासन आमने-सामने थे. इससे आम श्रद्धालुओं में भी असमंजस की स्थिति थी. लेकिन, अब यह रांची हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूर हो गई है. उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार शिव बारात जिला प्रशासन के द्वारा तय पुराने रूट से ही निकलेगी.
दरअसल, देवघर जिला प्रशासन ने परंपरागत रूट से शिव बारात निकालने की अनुमति दी थी. जबकि, शिव बारात समिति ने शिव बारात को लेकर नया रूट मैप तैयार किया था. लेकिन, जिला प्रशासन ने नये रूट से बारात निकालने की अनुमति नहीं दी. अनुमंडल कार्यालय से देवघर जिले में धारा 144 लगा दिया गया था. इसके बाद सांसद निशिकांत दुबे ने जिला प्रशासन के विरुद्ध हाईकोर्ट में जनहित याचिका यानी पीआईएल दाखिल किया था.
शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के पीआईएल को निष्पादित करते हुए कहा गया कि जिला प्रशासन के द्वारा तय किए गए पुराने रूट पर ही शिव बारात निकलेगी. इधर, देवघर के उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ भजंत्री ने धारा 144 को लेकर बताया कि धारा 144 नये रूट मैप के लिए था. जिस तरह से सूचना मिल रही थी कि शिव बारात नये रूट से निकली जाएगी. इसको लेकर धारा 144 लगाया गया था. धारा 144 में किसी भी तरह से बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु को कोई कठिनाई नहीं हो रही थी.
हाईकोर्ट के फैसले से संशय दूर
बता दें कि, शिव बारात के नये व पुराने रूट को लेकर देवघर में संशय की स्थिति बनी हुई थी. मगर अब यह रांची हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूर हो गई है. शिव बारात पुराने व परंपरागत रूट से ही निकाली जाएगी.
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Tags: Deoghar news, Jharkhand news, Mahashivratri, Nishikant dubey, Ranchi High Court
FIRST PUBLISHED : February 17, 2023, 16:28 IST
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