Home Education & Jobs Education News : BSSC : Bihar Staff Selection Commission will recruitment clerk vacancy not jila parishad – BSSC : जिप से क्लर्क भर्ती का अधिकार छिना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा नियुक्ति – Hindustan

Education News : BSSC : Bihar Staff Selection Commission will recruitment clerk vacancy not jila parishad – BSSC : जिप से क्लर्क भर्ती का अधिकार छिना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा नियुक्ति – Hindustan

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Education News : BSSC : Bihar Staff Selection Commission will recruitment clerk vacancy not jila parishad – BSSC : जिप से क्लर्क भर्ती का अधिकार छिना, बिहार कर्मचारी चयन आयोग करेगा नियुक्ति – Hindustan

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बिहार के 38 जिला परिषद अब अपने कर्मियों की बहाली नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके लिए बिहार जिला परिषद (सेवा शर्त) नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गयी। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि नए प्रावधान में अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर निम्नवर्गीय लिपिक कोटि में जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियुक्ति करने का निर्णय लिया है।

पहले तकनीकी पदाधिकारी, सहायकों एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की नियुक्ति जिला परिषद ही करता था। पर, पिछले 30 वर्षों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा था क्योंकि अब जिला परिषद के विकास के लिये हर साल केंद्र एवं राज्य सरकार बड़ी राशि देती है। नई नियमावली में प्रत्येक जिला परिषद में प्रशासनिक संवर्ग, लिपिक संवर्ग, अभियंत्रण संवर्ग, राजस्व संवर्ग, आईटी संवर्ग एवं अमीन, ड्राइवर, मल्टी टास्किंग स्टाफ, कर संग्रह के पदों का प्रावधान किया गया है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिन निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति करेंगे।

ऐसे कर्मी जिला परिषद के कर्मी माने जाएंगे और उनका वेतन भुगतान जिला परिषद की निधि से किया जाएगा। यही नहीं लिपिक संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नत्ति जिला परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी करेगी। अन्य संवर्गों में राज्य सरकार अपने पदाधिकारी को पदस्थापित या प्रतिनियुक्ति करेगी। जिला परिषद में कार्यरत सभी कर्मी एवं पदाधिकारी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेंगे। सभी कर्मी राष्ट्रीय पेंशन योजना तथा ग्रुप बीमा योजना से आच्छादित होंगे, जिन्हें समय-समय पर लिये गये निर्णय के आधार पर सेवानिवृत्ति का लाभ मिलेगा।

दंत चिकित्सकों की बहाली अब तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी

प्रदेश में दंत चिकित्सकों की बहाली अब बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होगी। पहले यह नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती थी। नए बदलाव को लेकर म्मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा (संशोधन) नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी। मंत्रिमंडल ने दंत चिकित्सा सेवा संवर्ग के प्रविधान और सेवा शर्त (डायनेमिक एसीपी) को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के समरूप करने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों की होगी नियुक्ति

कैबिनेट ने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 481 शिक्षकों सहित पांच विभागों में 740 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गयी। वर्तमान में 13 जिलों में आवासीय विद्यालयों के लिए वर्ग नौ से 12 वीं कक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके अलावा ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत पटना उच्च न्यायालय के आइटी संवर्ग में विभिन्न कोटि के 81 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में प्रशासनिक एवं अध्ययन, शोध, प्रशिक्षण के कार्यों को संचालित करने के लिए 33 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों और राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के 49 पद, वरीय फिजिकल ट्रेनिंग अनुदेशक के आठ और प्रधान फिजिकल अनुदेशक के चार कुल 61 पदों की स्वीकृति दी गयी है।

सचिवालय सहायक होंगे प्रशाखा पदाधिकारी

सचिवालय सहायक का पदनाम बदलकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कर दिया गया है। उधर, अंकेक्षण निदेशालय (वित्त विभाग) के तहत लिपिकों की नियुक्ति, प्रोन्नति, संगठन एवं पद सोपान के साथ संख्या बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंकेक्षण निदेशालय, लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली 2023 स्वीकृत की गई है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना में प्रयोगशाला शिल्पिक संवर्ग नियमावली 2023 भी स्वीकृत किया गया।

 

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