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हाइलाइट्स
CBDT ने लॉयल्टी-कम-लाइफ के लाभ का सुझाव देने की सिफारिश की थी.
लगातार 20 साल तक ईपीएफ अकाउंट में योगदान देने वाले कर्मचारियों को लाभ मिलता है.
मूल वेतन के हिसाब से मिलने वाली लाभ की राशि अलग-अलग होती है.
नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में योगदान देने वाले देश के करोड़ों नौकरीपेशा कर्मचारियों को केंद्र सरकार कई तरह के लाभ देती है. अगर आप भी ईपीएफओ में योगदान देते हैं तो सरकार की एक योजना से आपको 50 हजार का फायदा मिल सकता है. दरअसल ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलती हैं. EDLI स्कीम के तहत 7 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस, पेंशन, इनकम टैक्स डिडक्शन जैसे लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं.
इसके अलावा, लॉयल्टी-कम-लाइफ (Loyalty-cum-Life) फायदा भी रहता है. दरअसल जो कर्मचारी लगातार 20 साल तक अपने ईपीएफ अकाउंट में योगदान नियमित रखता है. उसे रिटायरमेंट पर 50 हजार रुपये तक का लाभ मिल रहा है. आइये जानते हैं कैसे?
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क्या है लॉयल्टी-कम-लाइफ स्कीम?
लॉयल्टी-कम-लाइफ स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ईपीएफ में योगदान देते रहें और नौकरी बदलने पर भी इसे जारी रखें. दरअसल 2020 में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते लॉकडाउन के दौरान CBDT ने लॉयल्टी-कम लाइफ का लाभ उन खाताधारकों तक पहुंचाने पहुंचाने की सिफारिश की थी, जिन्होंने 20 वर्ष तक अपने ईपीएफ अकाउंट में योगदान किया है. इसलिए अगर कोई इसके लिए योग्य है तो उन्हें 50 हजार रुपये का बेनेफिट मिल जाता है.
किन कर्मचारियों को मिलता है कितना फायदा
ईपीएफ जमा कराने वाले कर्मचारी लॉयल्टी-कम लाइफ के तहत 5 हजार रुपये तक की बेसिक सैलरी वाले लोगों को 30 हजार रुपये तक का लाभ दिया जाता है. वहीं, 5001 से लेकर 10 हजार रुपये के बीच मूल वेतन पाने वालों को 40 हजार रुपये का फायदा मिलेगा. अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपये से ज्यादा है तो उन्हें 50,000 रुपये का लाभ दिया जाता है.
वहीं, एक और जानकारी देते हुए बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने खाताधारकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरे को लेकर चेतावनी दी है. ईपीएफओ ने कहा कि फ्रॉड करने वाले कर्मचारियों से उनकी पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं. ईपीएफओ ने ट्वीट किया कि अगर कोई व्यक्ति खुद को पेंशन फंड संस्था का सदस्य बताकर आप से आपके अकाउंट से जुड़ी या दूसरी गोपनीय जानकारियां मांगता है तो उसे बिल्कुल ना दें.
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Tags: Employees, Employees’ Provident Fund (EPF), EPFO account, EPFO subscribers
FIRST PUBLISHED : December 30, 2022, 17:27 IST
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