Home Tech & Gadget FASTag: 10 रुपये ज्यादा लेना NHAI को पड़ा भारी, देना पड़ा 800 गुना जुर्माना

FASTag: 10 रुपये ज्यादा लेना NHAI को पड़ा भारी, देना पड़ा 800 गुना जुर्माना

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FASTag: 10 रुपये ज्यादा लेना NHAI को पड़ा भारी, देना पड़ा 800 गुना जुर्माना

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केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के लिए FASTag अनिवार्य कर दिया है। अगर आपकी गाड़ी में FASTag नहीं रिचार्ज है, तो आपको दोगुना टोल टैक्स देना होगा। लेकिन अगर NHAI बेवजह ज्यादा FASTag चार्ज वसूले, तो क्या करेंगे? आमतौर पर लोग 10 रुपये ज्यादा लिए जाने को नजरअंदाज क देंगे। लेकिन गांधीनगर के संतोष कुमार ने ऐसा नहीं किया। इससे उन्हें 10 बदले के 8000 रुपये ज्यादा मिले।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल मामला गांधीनगर का है। जहां साल 2020 में 38 वर्षीय संतोष कुमार से हाईवे पर टोल टैक्स के 35 रुपये के बजाय 40 रुपये चार्ज वसूले गए। ऐसा मामला उनके साथ दो बार हुआ। इस तरह संतोष से 10 रुपये ज्यादा टोल टैक्स वसूला गया। वैसे तो 10 रुपये ज्यादा नहीं होते हैं। लेकिन संतोष ने 10 रुपये ज्यादा लिए जाने के मामले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जहां मामेल की सुनवाई के दौरान NHAI को दोषी पाया गया। मामले में कोर्ट ने NHAI को संतोष को 8000 रुपये जुर्माना देने का फैसला सुनाया।

संतोष ने पहले तो ज्यादा वसूले गए पैसे के खिलाफ NHAI का दरवाजा खटखटाया। लेकिन कोई राहत न मिलने पर संतोष ने चित्रदुर्ग के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया। मामले में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने कोर्ट को बताया कि 1 जुलाई 2020 को कार के लिए टोल टैक्स 38 रुपये था। जबकि लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल टैक्स 66 रुपये था। लेकिन NHAI ने 6 अप्रैल 2018 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके मुताबिक कार के लिए टोल टैक्स 35 रुपये था। वही लाइट कमर्शियल व्हीकल के लिए टोल टैक्स 65 रुपये था। ऐसे में संतोष कुमार जीत गए। कोर्ट ने NHAI को एक्स्ट्रा 10 रुपये अतिरिक्त टोल टैक्स को वापस करने का आदेश दिया। साथ ही 8,000 रुपये का मुआवजा लगाया। इस तरह संतोष को 10 रुपये के बदले 8000 रुपये हासिल हुए।

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