
[ad_1]
हाइलाइट्स
टैक्स प्लानिंग सीजन शुरू हो गया है और लोग कर बचाने के तरीके ढूंढ रहे हैं.
पीपीएफ, एलआईसी समेत ऐसी कई योजनाए हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकती है.
इन योजनाओं में आपको टैक्स बचत के साथ अच्छा रिटर्न भी मिलता है.
नई दिल्ली. टैक्स प्लानिंग सीजन की शुरुआत हो गई है और सभी के दिमाग में एक सवाल है कि कैसे ज्यादा टैक्स बचाया जाए. इसमें आयकर अधिनियम की धारा 80सी व 80डी के तहत प्राप्त डिडक्शंस आयकरदाताओं की काफी मदद करती हैं. ऐसे कई निवेश विकल्प हैं जहां पैसा लगाकर आप इन अनुच्छेदों के तहत डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. आज हम ऐसे ही टैक्स सेविंग निवेश विकल्पों के बारे में बात करेंगे जिनमें निवेश कर आप अधिक से अधिक टैक्स बचा सकते हैं.
हालांकि, इसमें एक पेंच यह है कि आप कौन सी टैक्स व्यवस्था का चयन करते हैं. अगर आप नई टैक्स प्रणाली चुनते हैं तो आप किसी डिडक्शन का लाभ नहीं ले सकते हैं. जबिक अगर आप पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स का भुगतान करते हैं तो आपको 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर छूट मिल जाएगी. नई व्यवस्था में टैक्स पर छूट इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसमें दरें कम हैं. आइए देखतें टैक्स बचत के लिए कुछ पसंदीदा निवेश विकल्प.
ये भी पढ़ें- मेच्योरिटी से पहले खाता बंद कराने का क्या है नियम, कितनी लगेगी पेनाल्टी?
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)
PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फंड) आयकर बचाने वाली सबसे अच्छी सरकारी योजनाओं में गिना जाता है. आप इसमें सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें आयकर अधिनियम के सेक्शन 80सी के तहत निवेश पर टैक्स में छूट मिलती है. PPF सरकार द्वारा समर्थित स्कीम है इसलिए इसमें पैसा डूबने का डर नहीं होता.
इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS)
यह एक प्रकार का इक्विटी फंड है. यह इकलौता म्यूचुअल फंड है जिसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें अगर आपको हर साल 1 लाख रुपये का लाभ मिलता है तो भी उस पर कर नहीं लगेगा.
ये भी पढ़ें- हायर एजुकेशन के लिए बजट की है समस्या, तो टेंशन छोड़िए! ये रहा हल
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS)
इसमें आमतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग स्कीम माना जाता है. इसमें भी 1.5 लाख रुपये के निवेश के अलावा 50,000 रुपये तक के सालाना रिटर्न पर टैक्स नहीं लगता है. इसे आप 1,000 रुपये महीने के शुरुआती योगदान से खुलवा सकते हैं. 18 से 65 वर्ष के बीच की उम्र का कोई भी भारतीय इस योजना में खाता खुलवा सकता है.
जीवन बीमा (Life Insurance)
जीवन बीमा पॉलिसी के लिए आप 2.5 लाख रुपये तक का प्रीमियम देकर उस पर टैक्स छूट ले सकते हैं. इससे अधिक के प्रीमियम पर छूट नहीं मिलेगी. मौजूदा आयकर कानूनों के तहत, जीवन बीमा पॉलिसियों की मेच्योर होने पर जो अमाउंट तैयार होता है वह धारा 10(10डी) के तहत टैक्स मुक्त है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: EPF, Income tax, Income tax exemption, PPF, Save Money, Tax saving options, Tips and Tricks
FIRST PUBLISHED : December 27, 2022, 08:10 IST
[ad_2]
Source link