Home Sports IPL 2025 के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से RCB को बड़ा झटका, जानें क्या है पूरा मामला

IPL 2025 के बीच दिल्ली हाई कोर्ट से RCB को बड़ा झटका, जानें क्या है पूरा मामला

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IPL 2025: आईपीएल 2025 के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दरअसल, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी ट्रेविस हेड के एक विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है. दिल्ली हाई कोर्ट ने RCB वो याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें SRH के खिलाड़ी ट्रेविस हेड को लेकर बनाये गए उबर मोटो के कथित अपमानजनक यूट्यूब विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध किया गया था. 

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि इस विज्ञापन में किसी तरह की हस्तक्षेप की अभी आवश्यकता नहीं है. कोर्ट ने कहा, उक्त विज्ञापन क्रिकेट के खेल, खेल भावना के संदर्भ में है और अदालत की राय में, इस अर्जी पर विचार करते समय इस स्तर पर अदालत के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है. अदालत ने यह आदेश RCB की अंतरिम अर्जी पर सुनाया है. हालांकि, अभी विस्तृत आदेश आना बाकी है. 

रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने उबर इंडिया सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ यह दावा करते हुए हाईकोर्ट में एक याचिका दायर किया है कि उबर मोटो का यूट्यूब विज्ञापन ‘‘बैडीज इन बेंगलुरु जिसमें ट्रैविस हेड नजर आते हैं’’ उसके ट्रेडमार्क का अपमान करता है. 

RCB के वकील ने कहा कि क्रिकेटर ‘‘बेंगलुरु बनाम हैदराबाद’’ के साइनेज को विरूपित करने के उद्देश्य से बेंगलुरु क्रिकेट स्टेडियम की ओर दौड़ते हुए देखे जा सकते हैं, वह एक स्प्रे पेंट लेते हैं और बेंगलुरु के पहले ‘रॉयली चैलेंज्ड’ लिख देते हैं, जिससे यह ‘रॉयली चैलेंज्ड बेंगलुरु’ बन जाता है, जो आरसीबी के ब्रांड का अपमान करता है. 

वकील ने दलील दी कि जब कोई नकारात्मक टिप्पणी की जाती है, तो वहां अपमान होता है. उन्होंने कहा कि SRH आईपीएल टीम का Commercial Sponsor होने के नाते Uber Moto, राइड बुकिंग के अपने उत्पाद का प्रचार करते समय, अपने बिजनेस के दौरान RCB के ट्रेडमार्क का उपयोग कर रहा है, वह भी इसके ‘भ्रामक रूप में’, जो कानून के तहत अस्वीकार्य है.

Uber के वकील ने इसपर तर्क दिया कि आरसीबी ने आम जनता की Sense of humor को ‘बहुत कम करके आंका’ है. उबर के वकील ने कहा कि अच्छा हास्य और मजाक विज्ञापन संदेश का अभिन्न अंग हैं और अगर RCB द्वारा प्रस्तावित इस तरह के मानक को लागू किया जाता है, तो ये कारक ‘‘खत्म हो जाएंगे.

(इस स्टोरी में काफी इनपुट न्यूज एजेंसी पीटीआई से लिया गया है)

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